कर्मचारी भविष्य निधि के अंशधारक अब मकान खरीदने के लिए 90 फीसदी PF निकाल सकेंगे, EMI की भी सुविधा

Last Updated 25 Apr 2017 09:50:41 AM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब चार करोड़ अंशधारक अपने ईपीएफ खाते से मकान खरीदने के लिये अग्रिम भुगतान (डाउन पेमेंट) और ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं.


फाइळ फोटो

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारक मकान खरीदने के लिये पीएफ खाते में जमा राशि में 90 प्रतिशत निकाल सकते हैं.
   
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में नया पैराग्राफ 68 बीडी जोड़ा है ताकि अंशधारक मकान खरीदने के लिये ईपीएफ खाते से डाउन पेमेंट कर सके और ईएमआई का भुगतान कर सके.
  
अधिकारी ने कहा, ‘‘चूंकि श्रम मंत्रालय ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है, ऐसे में योजना में संशोधन हो गया है.’’
   
नये प्रावधान के तहत ईपीएफ अंशधारक कम-से-कम 10 सदस्यों वाले सहकारी या हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य के रूप में मकान या फ्लैट खरीदने अथवा मकान बनवाने और जगह खरीदने के लिये ईपीएफ खाते में जमा अपनी राशि में से 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं.


   
इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि बकाये राशि या ब्याज के भुगतान के लिये मासिक किस्त का भुगतान राशि से संबंधित बैंक या अन्य कर्ज देने वाली एजेंसी को की जा सकती है.
     
हालांकि पीएफ खाते से निकासी सुविधा उन्हीं सदस्यों के लिये उपलब्ध होगी जो निर्धारित शतरें को पूरा करते हों. अगर सदस्य इस प्रावधान का उपयोग करने के लिये आवेदन देता है तो इसके लिये जरूर है कि उसने कम-से-कम तीन साल कोष में योगदान किया हो.
    
यह सुविधा एक ही बार मिलेगी.

 

भाषा


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment