ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Last Updated 08 Aug 2023 03:19:31 PM IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी अदालत के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।


याचिकाकर्ता के वकील ने कानून के अनुसार उचित मंच पर जाने और जनहित याचिका में दावा की गई राहत के लिए आवेदन दायर करने की प्रार्थना की तो अदालत ने याचिका को वापस लेने दिया और खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

अदालत के समक्ष पिछले बुधवार को जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एएसआई सर्वेक्षण को प्रभावित किए बिना पूरी ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका जितेंद्र सिंह "विसेन", राखी सिंह और अन्य ने दायर की थी।
 

आईएएनएस
प्रयागराज (यूपी)


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