यूपी: त्योहारी सीजन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
Last Updated 20 Sep 2021 11:26:18 AM IST
उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा त्योहारों और चेहल्लम के मद्देनजर कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) |
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा रविवार को जारी निर्देश के अनुसार दुर्गा पूजा पंडाल एवं रामलीला पंडाल की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि जन-आन्दोलन एवं यातायात प्रभावित न हो।
मूर्तियों को पारंपरिक लेकिन खाली जगहों पर स्थापित किया जाना चाहिए, उनका आकार जितना संभव हो उतना छोटा रखा जाना चाहिए और क्षमता से अधिक लोग नहीं होने चाहिए।
दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है कि मूर्तियों के विसर्जन के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए और विसर्जन कार्यक्रमों में कम से कम लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।
आदेश में आगे कहा गया है कि मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों का जमावड़ा क्षमता से अधिक न हो।
निर्देश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात बाधित न हो और संदिग्ध वाहनों की बैरियर और पुलिस चेक पोस्ट लगाकर जांच की जाए। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही बिजली, पीने के पानी और साफ-सफाई जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा रविवार को जारी निर्देश के अनुसार दुर्गा पूजा पंडाल एवं रामलीला पंडाल की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि जन-आन्दोलन एवं यातायात प्रभावित न हो।
मूर्तियों को पारंपरिक लेकिन खाली जगहों पर स्थापित किया जाना चाहिए, उनका आकार जितना संभव हो उतना छोटा रखा जाना चाहिए और क्षमता से अधिक लोग नहीं होने चाहिए।
दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है कि मूर्तियों के विसर्जन के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए और विसर्जन कार्यक्रमों में कम से कम लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।
आदेश में आगे कहा गया है कि मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों का जमावड़ा क्षमता से अधिक न हो।
निर्देश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात बाधित न हो और संदिग्ध वाहनों की बैरियर और पुलिस चेक पोस्ट लगाकर जांच की जाए। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही बिजली, पीने के पानी और साफ-सफाई जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है।
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