निठारीकांड : 12वें केस में भी कोली को सजा-ए-मौत
Last Updated 17 Jan 2021 05:15:01 AM IST
बहुचर्चित निठारी कांड के 12वें केस में भी दोषी करार सुरेन्द्र कोली को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि निठारी कांड के दूसरे आरोपी मोनिन्दर सिंह पंधेर को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
![]() निठारीकांड : 12वें केस में भी कोली को सजा-ए-मौत |
गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय एंटी करप्शन यूपी वेस्ट के विशेष न्यायाधीश अमितवीर सिंह की अदालत में पेश इस मामले में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए।
जेपी शर्मा के अनुसार यह मामला एक युवती (20) के अपहरण, रेप व उसकी हत्या का है। अदालत ने इस मामले में उभयपक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरेन्द्र कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके दूसरे आरोपी मोनिन्दर सिंह पंधेर को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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