इलाहाबाद का नाम बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस
Last Updated 20 Jan 2020 12:03:01 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने से जुड़ी याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) |
यह जनहित याचिका ‘इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी’ की ओर से जारी की गई है।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
इससे पहले गत आठ जनवरी को न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद नई पीठ का गठन किया गया था।
इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के 2018 के निर्णय को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से राहत नहीं मिलने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
केन्द्र सरकार ने पिछले साल एक जनवरी को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की मंजूरी दी थी।
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