NIA ने जम्मू-कश्मीर में BSF जवानों पर 2015 में हुए हमले के लिए लश्कर के दो आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की

Last Updated 07 Dec 2023 04:25:11 PM IST

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बीएसएफ के काफिले पर 2015 में हुए आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो प्रमुख आतंकवादियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया।


राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

एनआईए के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि हमले में दो बीएसएफ कर्मी मारे गए थे और 13 अन्य घायल हो गए थे। हमला 5 अगस्त 2015 को सुबह लगभग 7 बजे जिले के नरसू गांव में नरसू 'नाला' के पास श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था।

हमले में एक आतंकवादी मारा गया और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नावेद नाम के एक अन्य आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने एजेंसी की अब तक की जांच के आधार पर कहा, "दो आरोपी, जिनकी संपत्ति आज कुर्क की गई है, उन्हें भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में एनआईए विशेष अदालत, जम्मू में मुकदमा चल रहा है। दोनों की पहचान फैयाज अहमद इटू उर्फ फैयाज खार और खुर्शीद अहमद भट उर्फ खुर्शीद आलम भट उर्फ सूर्या के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित लश्कर आतंकी संगठन के सदस्य हैं।"

"तत्काल मामले में, चार अचल संपत्तियां जिनमें कुलगाम जिले में फैयाज अहमद इटू से संबंधित एक मंजिला आवासीय घर और पुलवामा में खुर्शीद अहमद भट से संबंधित दो भूखंडों के साथ एक दो मंजिला आवासीय घर शामिल है, को जब्त कर लिया गया है।"

अधिकारी ने कहा कि मामले के सभी प्रमुख आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और उन पर रणबीर दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश अधिनियम 1920) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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