Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर अभी नहीं हो सका फैसला, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाली
कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर आज यानी 14 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है।
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कयास लगाए जा रहे हैं कि स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस कोड को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट अब मंगलवार 15 फरवरी को दोपहर ढाई बजे से फिर सुनवाई करेगी।
पीठ ने पिछले हफ्ते एक अंतरिम आदेश दिया था कि अदालत के अंतिम आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक चिन्ह की अनुमति नहीं है। आदेश में स्कूल और कॉलेज परिसर के अंदर हिजाब और भगवा शॉल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सीजे अवस्थी ने गुरुवार को राय दी थी, "हम हिजाब विवाद के मामले पर एक अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। राज्य में शांति लौटनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज जल्द ही खुलने चाहिए। यह अंतिम आदेश नहीं है। अंतिम आदेश दिए जाने तक, छात्रों को हिजाब या भगवा शॉल के बिना स्कूलों की वर्दी में उपस्थित होना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "हम मामले की सुनवाई करेंगे और जल्द ही आदेश जारी करेंगे।"
बड़ी पीठ ने छात्रों को कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की जोरदार दलीलों को भी खारिज कर दिया।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेगा।
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