महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात के चलते वीरवार की रात से सख्त नियम लागू

Last Updated 22 Apr 2021 06:48:17 PM IST

महाराष्ट्र में वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए गुरुवार (22 अप्रैल) से एक मई तक लोगों या वाहनों की आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध के साथ और अधिक कड़े लॉकडाउन मानदंड लागू किए जाएंगे।


महाराष्ट्र में कोरोना का कहर

इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आवश्यक सेवा प्रदाता केवल सार्वजनिक परिवहन से यात्रा कर सकते हैं। आपात सेवाओं को छोड़कर सीधे महामारी प्रबंधन से जुड़े सरकार कार्यालय 15 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं। शादी में केवल 25 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं और इसका उल्लंघन करने पर 50 हजारा का फाइन लगाया जाएगा।

इसके अलावा, सभी राज्य और स्थानीय सरकारी सार्वजनिक बस सेवाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा।

हालांकि, निजी परिवहन को केवल आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं के लिए या अर्ध-क्षमता पर वैध कारणों से संचालित किया जा सकता है, लेकिन अंतर-जिला या अंतर-शहर यात्रा के लिए नहीं।

अंतर-जिला या अंतर-शहर यात्रा की केवल आवश्यक सेवाओं या चिकित्सा आपात स्थिति या अंतिम संस्कार, गंभीर बीमारी, आदि जैसी स्थितियों के लिए अनुमति दी जाएगी, और इसका उल्लंधन करने वालों पर 10,000 रुपये फाइन लगाया जाएगा।

आईएएनएस
मुंबई


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