हत्या के जुर्म में एक को मृत्युदंड, 24 को उम्रकैद
असम के जोरहाट जिले की एक अदालत ने चाय बगान अस्पताल में एक डॉक्टर की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में मंगलवार को एक व्यक्ति को मृत्युदंड जबकि 24 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई।
हत्या के जुर्म में एक को मृत्युदंड, 24 को उम्रकैद |
जोरहाट जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोबिन फूकन ने 12 अक्टूबर को चाय बगान के 25 श्रमिकों को दोषी ठहराया था और मंगलवार को उन्हें सजा सुनाई। पच्चीस वर्षीय संजय राजोवर को मृत्युदंड की सजा सुनाई जबकि 24 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन 24 मजदूरों पर 1000-1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, यदि वे जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो एक महीना अतिरिक्त सलाखों के पीछे गुजारना होगा।
सुनवाई के दौरान एक आरोपी की हिरासत में मौत हो गई और उसके विरुद्ध फैसला नहीं सुनाया गया। हत्या, गलत तरीके से बंधक बनाने, दंगा फैलाने और अन्य आरोपों के लिए दोषी ठहराये गये इन 25 व्यक्तियों ने जोरहाट जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की गई। तियोक चाय बगान के अस्पताल में उपचार के दौरान एक बगान श्रमिक की मौत के बाद 31 अगस्त, 2019 को 73 वर्षीय डॉक्टर देबेन दत्ता पर हमला किया गया था।
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