अब ’84 दंगा पीड़ितों के 8वीं पास परिजनों को भी मिल सकेगी नौकरी

Last Updated 02 Nov 2024 07:32:19 AM IST

दिल्ली सिख दंगा पीड़ितों के परिजनों को रोजगार देने का रास्ता साफ हो गया है।


उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रोजगार देने में आ रही तकनीकी दिक्कत को दूर करते हुए शैक्षणिक योग्यता में छूट दे दी है।

एलजी की मंजूरी के साथ मल्टी टा¨स्कग स्टाफ (एमटीएस) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा से घटाकर आठवीं कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे।

अधिकारी का कहना है कि उप-राज्यपाल ने तत्कालीन सरकारों के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मशविरा दिया है कि इस मामले में सरकारों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत थी, जबकि दंगा पीड़ितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का निर्णय केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

समय डिजिटल डेस्क
नई दिल्ली


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