मोदी को लोस से बर्खास्त करने संबंधी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने संबंधी याचिका बुधवार को खारिज करते हुए कहा कि इसमें लगाए गए आरोप मनगढ़ंत कल्पना पर आधारित हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट |
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में एकल न्यायाधीश के फैसले से सहमत हैं। एकल न्यायाधीश ने पहले ही याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने अपीलकर्ता से कहा, ‘आप ठीक तो हैं?’ उसने कहा कि अपीलकर्ता को चिकित्सा सहायता की जरूरत है।
पीठ ने संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर उस पर (याचिकाकर्ता पर) नजर रखने का निर्देश दिया।
कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एअर इंडिया की उस उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसके पायलट याचिकाकर्ता खुद थे।
कुमार ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी ने ‘झूठी शपथ ली है जो निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपे जाने के बाद होनी चाहिए थी।’
याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दलील देते हुए आरोप लगाया कि मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और उन्हें लोकसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा, इस अपील में सभी आरोप अपीलकर्ता की मनगढंत कल्पना पर आधारित हैं और इसमें कोई प्रमाण नहीं हैं। पीठ ने कहा, ‘आप ठीक तो हैं? आपकी अर्जी अधूरी है। यह एक विषय से दूसरे विषय की ओर जा रहा है। यह झूठी शपथ लेने के आरोप से इस दिशा में जा रहा है कि आप तीन लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने उस विमान की दुर्घटना कराई जो आप उड़ा रहे थे। आप अपनी बेटी के लापता होने से लेकर इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि कोई पूर्व प्रधान न्यायाधीश आपकी हत्या की कोशिश कर रहे थे। आप ठीक तो हैं? कोई इंसान इस याचिका को नहीं समझ सकता।’
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, ‘हां, मैं ठीक हूं श्रीमान। याचिका बहुत स्पष्ट है श्रीमान। हां मेरी बेटी का अपहरण हुआ और इसकी पुलिस रिपोर्ट है। मेरा भी अपहरण किया गया था और थाने ले जाया गया जहां उन्होंने मुझसे सौदेबाजी की कि अगर मैं मुंह बंद रखूंगा तो वे मेरी बेटी को मुझे वापस कर देंगे।’
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