केजरीवाल के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर अदालत 20 को लेगी संज्ञान
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर विशेष अदालत 20 मई को विचार करेगी।
![]() आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल |
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से लगभग दो सौ पन्नों की दाखिल आठवें पूरक आरोप पत्र पर विचार किया और उस पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई 20 मई के लिए तय कर दी।
न्यायाधीश उसी दिन भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता सहित चार लोगों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर भी दिन संज्ञान लेने पर विचार करेगी।
ईडी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक 55 वर्षीय केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था और इस समय वह 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। इस मामले में अबतक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
पिछले सप्ताह इसी तरह का आरोप पत्र ईडी ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता एवं अन्य चार के खिलाफ दाखिल किया था। ईडी ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को आबकारी नीति मामले का सरगना और मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था। उसने आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं एवं अन्य लोगों के साथ साठगांठ कर इसे अंजाम दिया है।
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि केजरीवाल गोवा के एक सात सितारा होटल में ठहरे थे, जिसके बिल का आंशिक भुगतान एक आरोपी ने किया था।
उन्होंने यह भी दावा किया है कि केजरीवाल ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल कथित घोटाले के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।
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