Excise policy case: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी

Last Updated 23 Dec 2023 11:10:38 AM IST

अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अपने मुख्यालय में आरोपियों को दस्तावेजों के निरीक्षण की सुविधा के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने का निर्देश दिया है।


मनीष सिसोदिया

साथ ही अदालत ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत भी 19 जनवरी तक बढ़ा दी है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपियों को 15 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने को कहा है। उन्होंने दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद सीबीआई को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई दस्तावेज अन्य राज्यों की स्थानीय भाषा में है तो उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद कराया जाए।

आरोपी के वकील ने कहा था कि कुछ दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी हैं। अदालत ने सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर आरोपियों के वकील को दस्तावेजों वाली डीवीडी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने वकीलों की भी खिंचाई की और कहा कि वे दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए नए आवेदन दाखिल कर सुनवाई में देरी कर रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि सभी तीन आरोप पत्रों और दस्तावेजों का एक पेजिनेटेड सेट तैयार किया गया था और वकील को दिया गया था।

आईओ ने एक अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल की, जिसमें उल्लेख किया गया कि गैर-भरोसेमंद दस्तावेजों और गवाहों के बयानों की सभी प्रतियां दी गई हैं।

गवाहों के गैर-भरोसेमंद बयानों को रिकार्ड पर रखा गया है। सूची की एक प्रति अभियुक्तों के वकील को भी भेजी गई थी। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि उक्त सूची वकील को नहीं दी जाती है, तो उन्हें अनुरोध पर जांच अधिकारी देंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सीबीआई के साथ-साथ धन शोधन के मामले में भी आरोपी हैं।

दोनों मामलों में सिसौदिया और अन्य आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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