Soumya Murder Case: टैटू, चोरी हुए वायरलेस सेट और CCTV फुटेज... सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों तक दिल्ली पुलिस ऐसे पहुंची
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में एक संगठित अपराध गिरोह के चार लोगों कपूर, शुक्ला, मलिक और अजय कुमार को हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
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अधिकारियों ने बताया कि हाथ पर बने एक टैटू, एक पुलिसकर्मी के पास से चोरी हुये वायरलेस सेट और सीसीटीवी फुटेज ने दिल्ली पुलिस को आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या के मामले को सुलझाने में मदद की और आखिरकार इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Soumya Vishwanathan) के हत्यारों तक पहुंचाया।
रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक, जिन्हें 2009 में घोष की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ने बाद में सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में अपनी संलिप्पता कबूल कर ली।
बता दें कि सौम्या की 30 सितम्बर‚ 2008 को गोली मारकर तब हत्या कर दी गई जब वह तड़़के करीब 3.30 बजे अपने आफिस से काम के बाद कार से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को विश्वनाथन की हत्या के मामले में एक संगठित अपराध गिरोह के चार लोगों कपूर, शुक्ला, मलिक और अजय कुमार को हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
विशेष पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) एचजीएस धालीवाल जो उस समय पुलिस उपायुक्त (ड़ीसीपी) दक्षिण के रूप में तैनात थे और उनकी टीम ने ही सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले का खुलासा किया था।
धालीवाल ने कहा कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला था और इसे सुलझाने में छह महीने से अधिक का समय लगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सौम्या विश्वनाथन के परिवार के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस पर भरोसा रखा और नहीं चाहते थे कि मामला किसी केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित किया जाए। हालांकि‚ मामला चुनौतीपूर्ण था क्योंकि पीड़िता और आरोपी के बीच कोई संपर्क नहीं था। चलती गाड़़ी से एक गोली चलाई गई जो सौम्या को लगी और उनकी मौत हो गई।
धालीवाल ने कहा कि सौम्या के परिवार के सदस्य घटना वाले दिन से लेकर मामला सुलझने तक मामले की हर समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां माधवी विश्वनाथन ने बुधवार को उनकी बेटी की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराए गए सभी चार लोगों के लिए आजीवन कारावास की मांग करते हुए कहा कि उन्हें वही भुगतना चाहिए जो उनके परिवार को सहना पड़़ा।
सौम्या विश्वनाथन के कातिलों तक ऐसे पहुंची थी दिल्ली पुलिस
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को विश्वनाथन की हत्या के मामले में एक संगठित अपराध गिरोह के चार लोगों कपूर, शुक्ला, मलिक और अजय कुमार को हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर सुविधा प्रदान करने तथा संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया।
दिल्ली पुलिस ने तीनों के इकबालिया बयानों के बाद अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार कर लिया और विश्वनाथन की हत्या के मामले में पांचों पर मुकदमा दर्ज किया। विश्वनाथन की 30 सितंबर 2009 की अलसुबह उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह काम से घर लौट रही थीं। घोष की 18 मार्च 2009 को लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी।
मामले के जांच अधिकारी अतुल कुमार वर्मा ने ‘एजेंसी’ को बताया, ‘‘जिगिशा की हत्या की गुत्थी उसका शव हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में बरामद होने के दो-तीन दिन बाद सुलझा ली गई। हमें पहला सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला, जहां हमने पाया कि जिगिशा के एटीएम कार्ड से खरीदारी करने वाले एक आरोपी के हाथ पर टैटू था। दूसरे के पास वायरलेस सेट था और उसने टोपी पहनी हुई थी।’’ फिर अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के मुखबिरों के तंत्र पर बारीकी से काम किया और जल्द ही पुलिस टीम मसूदपुर स्थित मलिक के आवास पर पहुंच गई। कपूर और शुक्ला को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मलिक ने हाथ पर अपना नाम लिखवाया हुआ था, जबकि कपूर अपने साथ एक वायरलेस सेट रखता था। इस वायरलेस सेट को उसने एक पुलिस अधिकारी से छीना था।
वर्मा ने बताया, ‘‘आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने जिगिशा का वसंत विहार में उसके घर के पास से अपहरण किया और लूटपाट के बाद उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके एटीएम कार्ड से खरीदारी भी की।’’ इस मामले को सुलझाने में वर्मा वसंत विहार पुलिस थाने के अधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे। वर्मा ने कहा, ‘‘हम उस वक्त हैरान हुए जब रवि कपूर ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने नेल्सन मंडेला मार्ग पर एक और लड़की की हत्या की थी।
उन्होंने यह भी बताया कि उनके दो अन्य सहयोगी अजय कुमार और अजय सेठी भी हत्या में शामिल थे।’’ तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) एच.जी.एस धालीवाल ने तुरंत अधिकारियों की एक और टीम बनाई तथा दोनों हत्या मामलों की जांच के लिए तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) भीष्म सिंह को नियुक्त किया। सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘चूंकि हमारे पास सौम्या हत्याकांड के आरोपियों का कबूलनामा था, इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती फॉरेंसिक सबूत जुटना था।’’ जिस रात विश्वनाथन की हत्या हुई उस रात का विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि कपूर ‘मारुति वैगन आर’ कार चला रहा था और शुक्ला उसके बगल में बैठे था। मलिक और कुमार पीछे की सीट पर थे।
पुलिस ने बताया कि वे सभी नशे की हालत में थे। जांचकर्ताओं में से एक रहे अन्य अधिकारी ओ.पी. ठाकुर ने बताया, ‘‘30 सितंबर को, एक कार उनके (आरोपियों के) वाहन के पास से गुजरी। यह एक ‘मारुति जेन’ थी, जिसे सौम्या चला रही थी। वह करोल बाग में वीडियोकॉन टॉवर में स्थित टीवी टुडे के कार्यालय से काम करके अपने घर वसंत कुंज लौट रही थीं।’’
यह देखकर कि एक महिला चालक उनसे आगे निकल रही है और वह अकेली है, उन्होंने अपने वाहन की रफ्तार बढ़ाई और अपने वाहन को उसके वाहन के करीब ले आये। पहले उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया और जब उसने अपनी कार नहीं रोकी तो कपूर ने विश्वनाथन की गाड़ी पर गोलियां चला दीं। गोली उसकी कनपटी में लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विश्वनाथन की कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर रुक गई।
अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी आरोपी मौके से भाग गए लेकिन 20 मिनट बाद उसकी हालत देखने के लिए वापस आए। जब उन्होंने पुलिस कर्मियों को देखा तो वे भाग गए।’’ सिंह ने कहा, ‘‘हम आज पूरी तरह संतुष्ट हैं। आरोपी के पास से बरामद किये गये हथियार, घटनास्थल का फॉरेंसिक चित्रण और घटना का क्रम आरोपी के इकबालिया बयान से मेल खाने के कारण दोष सिद्ध हो पाया।’’
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