Delhi : करंट से होने वाली दुर्घटनाओं पर बिजली कंपनियों को देना होगा मुआवजा

Last Updated 07 Oct 2023 07:30:03 AM IST

दिल्ली में बिजली की कोई दुर्घटना होती है तो विद्युत कंपनियां पीड़ित व्यक्तियों को उचित वित्तीय सहायता देनी होंगी। बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और पीड़ितों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जल्द ही नियम लाए जाएंगे।


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

केजरीवाल सरकार के निर्देश पर ये नियम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) बनाएगा।

इस संबंध में दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी।

सीएम से अप्रूवल मिलने के बाद अब प्रस्ताव एलजी के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार डीईआरसी को जल्द से जल्द नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली का विद्युत मंत्रालय एक प्रस्ताव लाया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत डीईआरसी को नियम बनाने के लिए आदेश जारी किया जाए।

जिसके तहत दिल्ली विद्युत नियामक आयोग बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार करे, जिससे कि बिजली कंपनियां कानूनी रूप से बाध्य हों। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

दरअसल, अभी तक दिल्ली में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस वजह से अगर कोई बिजली लगने से घायल हो जाता था या फिर किसी की मौत हो जाती है तो विद्युत कंपनियां पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। ऐसे में करंट लगने से पीड़ित परिवारों को समय से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसको देखते दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया था, ताकि सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को नियम बनाने के लिए आदेश जारी कर सके। दिल्ली के विद्युत विभाग के प्रस्ताव को विद्युत मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्तुत किया था।

दिल्ली सरकार का कहना है कि जनहित से जुड़ा मसला होने की वजह से उम्मीद है कि बहुत जल्द नियम अस्तित्व में आ जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली के नागरिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। दरअसल, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) है। डीईआरसी ही दिल्ली में स्थित सभी डिस्कॉम को रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 108 है। इसके अंतर्गत सरकार डीईआरसी को नियम बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करती है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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