सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक टली
दिल्ली अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक स्थगित कर दी है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को शहर की एक अदालत में पेश किया और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी।
ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।
सिसोदिया की पेशी के मद्देनजर ‘राउज एवेन्यू’ अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई।
आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और सिसोदिया के समर्थन में नारे लगाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों ने इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया।
आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली अदालत ने 21 मार्च तक स्थगित किया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 10, 2023
(फाइल फोटो) pic.twitter.com/9z0jvaWeuZ
संघीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष सिसोदिया को पेश किया।
मनीष सिसोदिया को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की आबकारी नीति (जिसे अब वापस ले लिया गया है) में कथित अनियमितताओं के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और बृहस्पतिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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