सीबीआई 30 अगस्त को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच करेगी
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े आबकारी नीति विवाद के संबंध में एक ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मंगलवार को उनके बैंक लॉकर की जांच करने के लिए तैयार है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) |
सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि जांच एजेंसी मंगलवार को उनके खाते की जानकारी और लॉकर की जांच के लिए उनके बैंक की शाखा का दौरा करेगी।
सिसोदिया ने ट्वीट किया, "कल वे लॉकर की जांच करने आ रहे हैं। दिन भर की छापेमारी के दौरान भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए तैयार हैं और सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे।"
सीबीआई ने फिलहाल इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। बैंक लॉकरों की जांच जांच की एक प्रक्रिया है। उन्हें चार्जशीट में इसका जिक्र करना होगा।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया है।
सीबीआई की प्राथमिकी आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों का जालसाजी) के तहत दर्ज की गई है।
सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था। आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नीतिगत नियम बनाए गए।
सिसोदिया के खिलाफ आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई और लाइसेंस धारकों को उनकी मर्जी से कथित तौर पर विस्तार दिया गया।
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