16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भ समाप्त करने की अनुमति

Last Updated 29 Aug 2022 06:18:25 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है।


दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने एम्स को डीएनए परीक्षण के लिए टर्मिनल भ्रूण को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया, जो कि लंबित आपराधिक मामले के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि गर्भावस्था 28 सप्ताह से अधिक थी। एक बार जब गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो जाती है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के प्रावधानों के तहत गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की अनुमति नहीं होती है।

अदालत ने आदेश में कहा कि एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उसकी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की सिफारिश की गई थी।

हाल ही में पारित आदेश में, अदालत ने 19 जुलाई को इसी तरह के एक और आदेश का हवाला दिया, जिसमें उसने यौन उत्पीड़न की शिकार एक और किशोरी को 25 सप्ताह में गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी थी।

पहले के आदेश में, अदालत ने नोट किया था: "यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो जाता है कि धारा 3 (2) उन स्थितियों से संबंधित है जहां गर्भावस्था 20 या 24 सप्ताह से अधिक नहीं हुई है। बलात्कार के मामले में एक गर्भवती महिला द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक पीड़ा और मानसिक स्वास्थ्य की चोट को वैधानिक रूप से माना जाता है।"

आईएएनएस
नई दिल्ली


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