हमेशा बंद नहीं रह सकते हाईवे

Last Updated 01 Oct 2021 07:21:13 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पारित किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा सड़क बाधित किए जाने का जिक्र करते हुए बृहस्पतिवार को सवाल किया कि राजमार्गो को हमेशा के लिए बाधित कैसे किया जा सकता है। इसने कहा कि न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना कार्यपालिका का कर्तव्य है।


शीर्ष अदालत

शीर्ष अदालत ने यूपी गेट पर बाधित की गई सड़क को खोलने का अनुरोध करने वाली याचिका में किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने के लिए औपचारिक अर्जी दायर करने की केंद्र को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, ‘समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, विरोध प्रदर्शनों या संसद में बहस के जरिए किया जा सकता है, लेकिन राजमागरें को कैसे बाधित किया जा सकता है और यह हमेशा के लिए किया जा रहा है। यह कब समाप्त होगा?’ शीर्ष अदालत नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि पहले उन्हें दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता था और अब उन्हें दो घंटे लगते हैं तथा दिल्ली की सीमा पर यूपी गेट पर प्रदर्शनों के कारण क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है।  पीठ ने कहा, ‘जब हम कानून बनाते हैं, तो आप कहेंगे कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। इसके अपने परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ऐसी शिकायतें भी हैं, जिनसे निपटे जाने की आवश्यकता है। यह स्थाई समस्या नहीं बन सकती।’ मेहता ने कहा कि जब न्यायालय से आग्रह किया जाता है तो यह अतिक्रमण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निपटारा करने के लिए उच्चतम स्तर पर तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था लेकिन इसके लिए आमंत्रित किसानों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया।

किसानों को पक्षकार बनाने की अपील : उन्होंने कहा कि न्यायालय को याचिका में किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने की याचिकाकर्ता को अनुमति दी जानी चाहिए ताकि बाद में वे यह न कहें कि उन्हें इस मामले में पक्षकार नहीं बनया गया। पीठ ने मेहता से कहा कि किसानों के प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने के लिए उन्हें ही अर्जी दायर करनी चाहिए क्योंकि याचिककर्ता को संभवत: उन नेताओं के बारे में जानकारी नहीं होगी। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख तय की। मेहता ने कहा कि वह शुक्रवार को अर्जी दायर करेंगे।

एसएनबी
नई दिल्ली


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