वाहन मालिक पीयूसीसी लेकर चलें या सजा भुगतें
दिल्ली सरकार ने कहा कि तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने समेत दंडात्मक कार्रवाई से बचने को वाहन मालिकों को वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण’ प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) लेकर चलना चाहिए।
वाहन मालिक पीयूसीसी लेकर चलें या सजा भुगतें |
परिवहन विभाग की ओर से रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध पीयूसी के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने जेल की सजा या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइ¨वग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
नोटिस में कहा गया, ‘‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं।’ वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण कारक तत्वों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए उनकी नियमित जांच की जाती है जिसके बाद पीयूसीसी दिया जाता है।
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