दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी
उपराज्यपाल की अनुमति के बाद राजधानी में नई आबकारी पॉलिसी लागू हो गई है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी पॉलिसी के तहत राजधानी में शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है।
शराब की होम डिलीवरी |
अब मोबाइल एप या ऑनलाइन पोर्टल पर आर्डर कर घर पर शराब मंगा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। सोमवार शाम दिल्ली सरकार ने नई नीति को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। दिल्ली सरकार अब स्वयं शराब की बिक्री नहीं करेगी। यह पूरी तरह से निजी हाथों में होगी।
हॉस्टल या कार्यालय में डिलीवरी नहीं : राजधानी में जिन दुकानों के पास एल-13 लाइसेंस होगा वही दुकानें होम डिलीवरी कर पाएंगी। शर्त यह भी है कि शराब की डिलीवरी केवल घर पर होगी, हॉस्टल, आफिस या अन्य किसी जगह नहीं। होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। जल्द ही इस शुल्क का निर्धारण कर दिया जाएगा। डिलीवरी करने वाली कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि शराब घर ही डिलीवर हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो दुकान चलाने वाली संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की बढ़ेगी कमाई : नई आबकारी नीति में राजधानी में होटलों से जुड़े रेस्तरां, क्लब और बार खुली जगहों पर शराब सर्व कर सकेंगे। शराब की दुकानों के ड्राई डे (बंदी) का अधिकार सरकार के पास होगा। दिल्ली के हर निगम वार्ड में शराब की दुकान होंगी। दिल्ली में अब लोगों को भांग भी मिल सकेगी।
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