ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामला : ईडी ने नवनीत कालरा और उनके साथियों के परिसरों पर छापे मारे
वर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑक्सीजन सांद्रकों की कथित जमाखोरी तथा कालाबाजारी के हालिया मामले में कारोबारी नवनीत कालरा और उनके कुछ साथियों के, दिल्ली-एनसीआर में कम से कम 10 परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की।
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम 10 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि छापेमारी का मकसद मामले में अतिरिक्त सबूत एकत्रित करना है।
ईडी ने हाल ही में कालरा और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया था। इसके लिए उसने पांच मई को दर्ज दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी पर संज्ञान लिया था जब कुछ पुलिसकर्मियों ने कालरा के स्वामित्व वाले एवं उनसे जुड़े कुछ परिसरों एवं रेस्तरां में छापे मारे थे।
पुलिस ने इन परिसरों से 524 से अधिक जीवनरक्षक मशीनें जब्त किए थे और यह आरोप लगाया था कि इनकी जमाखोरी की गई और इन्हें काला बाजार में बेचा जा रहा था।
कालरा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि इन सांद्रकों को नियमित बिक्री के लिए रखा गया था।
यहां की एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अधिकारियों ने इससे पहले बताया कि एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि क्या ऑक्सीजन सांद्रक अवैध रूप से जमा किए गए थे और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के परिवारों या उनके तीमारदारों को बहुत ज्यादा कीमतों पर बेचे गए थे जो पीएमएलए के तहत परिभाषित “अपराध से प्राप्त सामग्रियों” के दायरे में आएगा।
प्रवर्तन निदेशालय को आरोपी से पूछताछ और बयान रिकॉर्ड करने की शक्ति प्राप्त होती है और वह जांच के दौरान उनकी संपत्ति तक भी कुर्क कर सकता है। इसके बाद वह विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दायर कर सकता है और धनशोधन रोधी कानून के तहत अपना अभियोजन चलाने का अनुरोध कर सकता है।
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