बिना जांच रिपोर्ट भर्ती होंगे कोरोना लक्षण वाले मरीज
हाईकोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों को निर्देश दिया कि वह कोरोना वायरस के लक्षण वाले रोगियों को भर्ती करते समय कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न डालें और इस बाबत दिल्ली सरकार के जारी सर्कुलर का पालन करें।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को भी 23 अप्रैल के इस सर्कुलर को व्यापक रूप से प्रचारित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह निर्देश एक जनिहत याचिका पर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह अस्पतालों को कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों पर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने पर जोर न देने के लिए कहे।
याचिकाकर्ता जयदीप आहूजा ने पीठ से कहा कि यूपी सरकार ने पेशेंट को भर्ती करते समय कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश न करने पर जोर न देने का आदेश पारित किया है। इस पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 23 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कोरोना के लक्षण नजर आने की स्थिति में पेशेंट को भर्ती करते समय अस्पतालों को रोगियों पर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने को कहा गया है।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि ऐसे मरीजों को अस्पताल के खास एरिया में रखा जाएगा जो संदिग्ध मामलों के लिए है।
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