बटला हाउस एनकाउंटर IM का आतंकी दोषी करार
वर्ष 2008 में हुए चर्चित बटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के कथित आतंकवादी आरिज खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया है। अदालत 15 मार्च को उसके खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
एनकाउंटर में शहीद पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा |
इस एनकाउंटर में पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे और इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों की मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जबकि अभियुक्त आरिज खान भागने में सफल रहा था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने मामले के जांच अधिकारी को एनकाउंटर में मारे गए मृतक के परिजनों पर मौत का कितना और क्या असर हुआ, कितना मुआवजा उनको दिया जाए, साथ ही दोषी आरिज कितना मुआवजा दे सकता है, उसकी वित्तीय स्थिति आंक कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा और उसे कोर्ट में पेश करने को कहा है।
अदालत ने अभियुक्त आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174ए एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश सबूतों से साबित होता है कि अभियुक्त आरिज खान और उनके सहयोगी ने जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए रिकॉर्ड एवं सबूतों से यह पूरी तरह साबित होती है कि अभियुक्त आरिज खान दोषी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस मामले को साबित करने में सफल रही है। इन सब तथ्यों के आधार पर आरिज खान को दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पेश साक्ष्यों से पता चलता है कि एनकाउंटर के दौरान अभियुक्त आरिज खान भागने में सफल रहा और घोषणा के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुआ। फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था।
आरिज पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके करने के आरोप हैं, जिनमें 165 लोग मारे गए हैं। आरोप है कि धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था और फर्जी पासपोर्ट पर सलीम के नाम से छुपा हुआ था। इस एनकाउंटर की कहानी 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से शुरू होती है। उस ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे, जबकि 133 घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था।
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