अनधिकृत कॉलोनियां होंगी अधिकृत, बिल मंजूर

Last Updated 10 Feb 2021 03:49:35 AM IST

राज्यसभा ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी।


आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी

यह विधेयक कानून बनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार हर किसी को अपना घर मुहैया कराना चाहती है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। पुरी ने इस विधेयक से पहले अध्यादेश लाए जाने पर कुछ सदस्यों की आपत्तियों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि संसद का शीतकालीन सत्र होता, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

यदि सरकार संसद सत्र की प्रतीक्षा करती और अध्यादेश नहीं लाती, तो दिल्ली में विभिन्न स्तर पर प्राधिकार संपत्तियों को सील करना शुरू कर देते जिससे दिल्ली के नागरिकों को असुविधा होती। संबंधित अध्यादेश पिछले साल 30 दिसंबर को जारी किया गया था और इसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 में संशोधन किया गया था। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी।

इससे संबंधित वर्ष 2011 का कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था। अध्यादेश के माध्यम से कानून की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई थी। 2011 के कानून में 31 मार्च, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव था।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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