दिल्ली में अब स्पा खोलने की भी इजाजत
सैलून की तरह अब दिल्ली में स्पा भी खुलेंगे। स्पा को भी सैलून की तरह सेवा प्रदाता मानते हुए हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ स्पा खोलने की इजाजत दे दी है।
दिल्ली में अब स्पा खोलने की भी इजाजत |
न्यायमूर्ति प्रतिबा मनिंदर सिंह ने स्पा मालिकों से कहा है कि वह कोरोना संक्रमण के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए अपनी स्पा चला सकते हैं। उन्होंने स्पा मालिकों से अपने कर्मचारियों का दो दो हफ्ते में कोरोना टेस्ट भी कराने को कहा है। न्यायमूर्ति ने इसके साथ ही मामले को निपटा दिया है।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो स्पा नहीं खोलने के फैसले पर दोबारा विचार करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि जब सैलून खोलने की इजाजत दी जा सकती है तो स्पा खोलने की इजाजत क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में स्पा संचालकों की दलील में मेरिट दिखता है कि अगर सैलून चलाने की अनुमति दी जा सकती है तो स्पा चलाने की क्यों नहीं?
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने पिछले 18 नवम्बर को ही स्पा खोलने का सर्कुलर जारी किया था। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो कोरोना के तीसरे लहर में अभी स्पा खोलने की अनुमति नहीं देगी। तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि केवल स्पा को ही क्यों बंद रखा जाए।
| Tweet |