तीनों निगमों ने पोल्ट्री व प्रोसेस्ड चिकन की बिक्री पर लगाई रोक
दिल्ली में र्बड फ्लू के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने दुकानों और रेस्तराओं के पोल्ट्री या प्रसंस्कृत ‘चिकन‘ बेचने तथा रखने पर रोक लगा दी।
![]() तीनों निगमों ने पोल्ट्री व प्रोसेस्ड चिकन की बिक्री पर लगाई रोक |
उधर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय ने राजधानी में एवियन फ्लू (र्बड फ्लू) को ध्यान में रखकर एडवाइजरी जारी की जिसमें चिकन को उच्च तापमान पर पकाकर खाने को कहा गया है व किसी भी तरह से अधपके चिकन को खाने से मना किया है। साथ ही लोग घबराएं नहीं व बताए गए एहतियात बरतें।
निगम के पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राहकों को अंडा आधारित व्यंजन या पोल्ट्री मांस तथा अन्य संबंधित उत्पाद परोसे जाने पर रेस्तरां और होटलों के मालिकों को कार्रवाई का सामना करना होगा।
बीते एक सप्ताह में पूर्वी दिल्ली के संजय झील इलाके में कई बत्तखें और शहर के अलग-अलग पाकरें में बड़ी संख्या में कौए मृत मिले हैं। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग की हेल्पलाइन को मंगलवार को 50 से ज्यादा मृत पक्षियों की सूचनाएं मिली।
दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने शहर में र्बड फ्लू के मामलों के मद्देनजर एक परामर्श जारी किया जिसमें लोगों से नहीं घबराने और अधपका चिकन, आधा उबला या आधा तला हुआ अंडा नहीं खाने समेत दिशा-निर्देशों के पालन की अपील की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है, ‘एच5एन8 पक्षियों के लिए अत्यधिक संक्रामक होता है, लेकिन मनुष्यों में इसके प्रभाव के साथ-साथ एवियन इन्फ्लूएंजा (एएच5एन8) वायरस के संक्रमण की आशंका कम होती है।
’परामर्श में कहा गया, ’30 मिनट तक 70 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह पकाए गए अंडे और पॉल्ट्री उत्पाद को ही खाएं। आधा-पका हुआ चिकन या आधा उबला हुआ और आधा तला हुआ अंडा नहीं खाएं। परामर्श में कहा गया कि पके हुए मांस के पास कच्चे मांस को न रखें। कच्चे पोल्ट्री उत्पादों को छूने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें और आसपास में सफाई बनाए रखें।
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