दरियागंज हिंसा: 15 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने दरियागंज हिंसा मामले में गिरफ्तार 15 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दरियागंज हिंसा |
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कपिल कुमार ने दरियागंज हिंसा मामले में गिरफ्तार 15 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने इन लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। उन पर दंगा करने और पुलिस को उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद सोमवार को अदालत में पेश किया गया था।
नये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 20 दिसंबर को दरियागंज में उस समय हिंसा भड़क गयी थी जब पुलिस ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को वहां से हटाने का प्रयास किया था। प्रदर्शनकारियों ने सुभाष मार्ग पर एक कार में आग लगा दी थी और कई अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
आरोपियों के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सीसीटीवी फुटेज अथवा अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में उन्हें हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।
पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने पथराव किया था जिसकी चपेट में आकर एक पुलिस उपायुक्त समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गये थे।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों को मुक्त करने के लिए पर्याप्य आधार नहीं हैं।
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