लव जिहाद : विधानसभा में पेश हुआ ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’

Last Updated 01 Mar 2021 11:45:09 PM IST

मध्य प्रदेश की भाजपा नीत सरकार ने कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’ सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।


मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021

सदन में पारित होने के बाद यह कानून नौ जनवरी को अधिसूचित ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ की जगह लेगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस विधेयक को सदन में पेश किया।    

मध्य प्रदेश विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘यह पहला चरण है। अब इस विधेयक पर चर्चा होगी। सदन ने इसे पेश करने की अनुमति दी है। सदस्य इसका अध्ययन कर सकते हैं और संशोधन दे सकते हैं।’’    

मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नौ जनवरी को इस ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को स्वीकृति प्रदान की थी। इस कानून के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

भाषा
भोपाल


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