झारखंड के जमशेदपुर में धार्मिक झंडे को लेकर भड़की हिंसा, धारा 144 लागू
झारखंड में जमशेदपुर के शास्त्रीनगर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर दो समूहों के बीच पथराव और आगजनी की घटना के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गयी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि रविवार शाम को संघर्षरत दो समूहों ने दो दुकानें और एक ऑटो रिक्शा में आग लगा दी तथा पुलिस ने उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
अनुमंडल अधिकारी (धालभूम) पीयूष सिन्हा ने बताया, ‘‘क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गयी है।’’
पुलिस ने बताया कि इलाके में शनिवार रात से ही तनाव व्याप्त था जब एक स्थानीय संगठन के सदस्यों ने रामनवमी के झंडे पर मांस का एक टुकड़ा लगा हुआ देखा था।
बता दें कि जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में आज पुलिस प्रशासन और RAF ने फ्लैग मार्च किया।
#WATCH झारखंड: जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और RAF ने फ्लैग मार्च किया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2023
जमशेदपुर में कल रात 2 समूहों के बीच पथराव और आगजनी हुई थी। इलाके में धारा 144 लगाई गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद है। pic.twitter.com/Yj45KDAgA7
रविवार शाम को स्थिति तब हिंसक हो गई जब एक दुकान में आग लगा दी गई। उसके बाद दोनों पक्षों ने एक -दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया।
भीड़ ने एक ऑटोरिक्शा में भी आग लगा दी, जिसके कारण पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शास्त्रीनगर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘स्थिति नियंत्रण में है और प्रतिद्वंद्वी लोगों को भगा दिया गया है... हमने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।’’
पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं । उन्होंने उनकी साजिश को विफल करने के लिए लोगों से सहयोग मांगा।
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