छत्तीसगढ़: 141 करोड़ की जीएसटी चोरी, 2 आरोपी न्यायिक हिरासत में
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करोड़ों की वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) चोरी का मामला सामने आया है।
![]() |
प्रदेश में जीएसटी खुफिया विभाग ने फर्जी बिल से घोटाला करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। विभाग ने आरोपियों से 141 करोड़ रुपये के फर्जी बिल से ट्रांजेक्शन करने के मामले का पदार्फाश किया है।
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिसूचना महानिदेशालय की आंचलिक इकाई रायपुर के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। अधिकारियों ने रायपुर स्थित लोहे के व्यापार में लिप्त श्याम सेल्स कॉर्पोशन नामक फर्म के खिलाफ जीएसटी में गड़बड़ी के मामले में संस्था के प्रोप्राइटर (मालिक) और पार्टनर को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने फार्म के साझेदारों आयुष गर्ग और संतोष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने बताया कि फर्म ने माल की खरीदी के लिए ओडिशा की ऐसी 12 कंपनियों से अपने अकाउंट में दर्शाया है जो असल में अस्तित्व में ही नहीं है। फार्म ने कुल 141 करोड़ के स्टील आइटम जैसे टीएमटी चैनल्स इत्यादि की खरीदी दिखाई है। इसमें 21 करोड़ का जीएसटी शामिल है। इस तरह फर्जी खरीद के आधार पर पार्टी ने गैरकानूनी रूप से करीब 21 करोड़ का टैक्स गबन किया गया है।
अधिकारियों ने बताया फर्म ने जिन-जिन गाड़ियों के माध्यम से संबंधित माल के परिवहन को दर्शाया है उनमें से कई दोपहिया वाहन हैं। जांच के दौरान पता चला कि फर्म ने ओडिशा से रायपुर राजमार्ग पर जिस समय और जिन वाहनों से माल का परिवहन कराया, वे वास्तव में उस मार्ग में स्थित टोल से गुजरे ही नहीं।
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से दोनों आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले की जांच जारी है।
| Tweet![]() |