बिहार के 3 एसएचओ शराबबंदी कानून लागू करने में विफल रहने पर निलंबित

Last Updated 09 Dec 2020 03:15:39 PM IST

बिहार पुलिस ने शराबबंदी कानून को लागू करने में विफल रहने पर तीन एसएचओ को सेवा से निलंबित कर दिया है।


दरअसल ये एसएचओ अपने क्षेत्राधिकार में डीजीपी एके सिंघल के इस बाबत आदेश को लागू करवाने में विफल रहे। पटना में निषेध विभाग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और पिछले दिनों उनके द्वारा की गई अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई है।"

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और इस मामले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने डीजीपी से एसएचओ के खिलाफ जांच करने को कहा, जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में शराब की तस्करी को रोकने में असमर्थ रहे।

इससे पहले, पटना के कंकड़बाग, वैशाली में गंगा पुल, मुजफ्फरपुर के अगियापियर और मीनापुर में पुलिस थानों के एसएचओ को इसी तरह के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।

कैमूर के एसपी दिलनवाज अहमद ने नए मामले की पुष्टि की और कहा कि एक निषेधाज्ञा टीम ने कैमूर का दौरा किया और जांच के बाद कुंद्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने आरोपों को सच पाया। इसके बाद, उन्होंने एसएचओ शक्ति कुमार सिंह को निलंबित कर दिया।

रोहतास जिले के मुफस्सिल थाने के एसएचओ राकेश कुमार सिंह को भी निषेध टीम ने निलंबित कर दिया था, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब और कच्ची सामग्री जब्त की गई थी।

पुलिस टीम द्वारा एक महिला तस्कर सरिता देवी को गिरफ्तार करने के बाद गया जिले के रोशनपुर के एसएचओ प्रभात कुमार शरण को भी निलंबित कर दिया गया। एसएचओ ने कथित तौर पर महिला के बजाय उसके पति महेश भुईया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

अधिकारी ने यह भी कहा कि रोहतास और मोहनिया के दो एसडीपीओ को भी मामले पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
 

आईएएनएस
पटना


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