दस लुटेरों को मृत्युदंड
Last Updated 09 Jan 2010 03:44:44 PM IST
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने दो साल पहले लूटपाट की एक वारदात के दौरान एक गृहिणी की हत्या करने के दोषी 10 लुटेरों को मौत की सजा सुनाई है।
बैरकपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पार्थ सारथी मुखर्जी ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 फरवरी 2008 को लुटेरों ने गहनों की दुकान के मालिक बिमल दास के घर पर लूट की थी। उन्होंने दास के 12 वर्षीय बेटे बिद्युत की पिटाई की थी जबकि उनकी 42 वर्षीय पत्नी को बालकनी से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी।
सरकारी वकील प्रीतीश दासगुप्ता ने कहा कि यह बहुत बर्बर घटना थी। इसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 10 लोगों को मौत की सजा दी गई है।
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