डाबर की अपील दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
Last Updated 07 Feb 2010 11:19:43 AM IST
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नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मच्छर भगाने वाली क्रीम ओडोमास की निर्माता कंपनी डाबर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्रतिद्वंद्वी कंपनी गोदरेज सारा ली के उत्पाद गुड नाइट के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कहा कि एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। एकल पीठ ने गोदरेज सारा ली के टीवी विज्ञापन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि इस अपील में कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।
इसके पहले न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दिसंबर 2009 में मच्छरों से बचाने वाली गुड नाइट क्रीम के विज्ञापन को मंजूरी दे दी थी। अदालत ने डाबर के आरोपों को स्वीकार नहीं किया। डाबर ने आरोप लगाया था कि गुड नाइट की तुलना उसके उत्पाद ओडोमास के साथ गलत तरीके से की गयी। डाबर का आरोप था कि विज्ञापन में दावा किया गया था कि बाजार में उपलब्ध ऐसे अन्य क्रीम त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं।
टीवी विज्ञापन में गोदरेज सारा ली ने दावा किया था कि उसका उत्पाद गुड नाइट प्राकृतिक सामग्री से बना हुआ है और इस वजह से इसका उपयोग सुरक्षित है। डाबर ने इस विज्ञापन पर आपत्ति की थी।
डाबर की दलीलों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि विज्ञापन में यह नहीं कहा गया है कि कोई खास क्रीम या सभी क्रीम त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। अदालत ने कहा, उन्होंने (गोदरेज) सिर्फ यह बताया कि उनके उत्पाद में तुलसी, लैवेंडर आदि का उपयोग किया गया है।
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