कोका-कोला की इकाई पर जुर्माना
Last Updated 22 Jan 2010 05:34:23 PM IST
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नयी दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक उपभोक्ता की शिकायत पर शीतल पेय बनाने वाली एक कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता ने शीतल पेय माजा की बोतल में दो मृत मक्खियां पाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।
राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के न्यायाधीश बरकत अली जैदी ने शीतल पेय बनाने वाली कंपनी कोका-कोला की एक इकाई 'मून' को उपभोक्ता कल्याण कोष में मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया।
आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता विनोद गुप्ता के नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
कंपनी की 'मून ब्रेवरेजेस' ने जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी। कंपनी को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया था।
गौरतलब है कि पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर के रहने वाले विनोद गुप्ता ने माजा की चार बोतलें खरीदी थीं जिनमें से एक बोतल में उनको दो मृत मक्खियां मिली थीं जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
आयोग ने अपील को खारीज करते हुए कहा, ‘निर्माता इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में पूरी तरह से न्याय किया है।‘
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