सोनिया की सांसदी रद कराने वाली याचिका खारि

Last Updated 22 Jan 2010 02:08:22 PM IST


नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बेल्जियम सरकार द्वारा दी गई उपाधि स्वीकार करने की वजह से लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता पी. राजन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राजन ने पूर्व में भी ऐसी एक याचिका दायर की थी। राजन ने अदालत से निर्वाचन आयोग को सोनिया गांधी के खिलाफ जांच करने के लिए आदेश देने की मांग की थी। सोनिया को नवंबर 2006 में बेल्जियम के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ’ऑर्डर ऑफ लिओपोल्ड’ से सम्मानित किया गया था तथा एक मानद डॉक्टरेट प्रदान की गई थी। उच्च न्यायालय ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर ऐसी ही एक अन्य याचिका 16 दिसंबर को खारिज कर दी थी।



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