लखवी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

Last Updated 21 Jan 2010 04:46:37 PM IST


लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने आज लश्कर-ए-तय्यबा कमांडर जकीउर रहमान लखवी द्वारा दायर याचिका के मामले में अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। लखवी ने अपने मामले को रावलपिंडी से लाहौर स्थानांतरित करने संबंध याचिका दायर की थी। लखवी के वकील ख्वाजा सुल्तान और अन्य सरकारी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा मुहम्मद शरीफ ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पिछले सप्ताह दायर अपनी याचिका में लखवी ने कहा था कि रावलपिंडी में भारतीय जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंटों के मौजूद होने के कारण उसकी जान को खतरा है। लखवी ने अपने मामले को रावलपिंडी से लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी। आज की सुनवाई के दौरान संघीय सरकार के एटॉर्नी जनरल और पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि अधिकारी लखवी और उसके वकील को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं। लखवी के वकील ख्वाजा सुल्तान ने कहा कि उनका मुवक्किल रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधक अदालत के जज से संतुष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट ने उसकी टिप्पणी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह लखवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए संघीय गृह मंत्री और पंजाब के एटॉर्नी जनरल एवं एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए थे। लखवी और अन्य छह आरोपियों को मुंबई में नवंबर, 2008 में हुए हमले की साजिश रचने और उसमें सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में लखवी के साथ जरार शाह, अबू अल-कामा, हमाद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनुस अंजुम भी आरोपी हैं। मुकदमे की सुनवाई सुरक्षा कारणों से अदियाला जेल में ही हो रही है। आतंकवाद निरोधक अदालत को 16 जनवरी को हुई आखिरी सुनवाई में इन सभी के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करने की शुरूआत करनी थी, लेकिन लखवी की याचिका के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। आतंकवाद निरोधक अदालत ने लखवी की एक और याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने बरी किए जाने का आवेदन किया था। इसे चुनौती देते हुए लखवी ने लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी खंडपीठ में एक और आवेदन दायर किया। पर्यवेक्षकों का मानना है कि लखवी के यह आवेदन मुकदमे में देरी करने के लिए हैं, क्योंकि मुकदमा अब अहम चरण में पहुंच गया है।



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