सैन्य सचिव के खिलाफ कोर्ट मार्शल का आदेश

Last Updated 29 Jan 2010 07:17:43 PM IST


नयी दिल्ली। थल सेनाध्यक्ष दीपक कपूर ने पश्चिम बंगाल सुखना छावनी भूमि घोटाले में अपने मुख्य सलाहकार और सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की संलिप्तता को देखते हुए उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने दो दिन पहले थल सेनाध्यक्ष को सलाह दी थी कि अवधेश प्रकाश के खिलाफ 'अनुशासनात्मक कार्रवाई' की जाए। एक अधिकारी ने बताया, "थल सेनाध्यक्ष ने अवधेश प्रकाश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है जिससे अब उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाएगा। " थल सेनाध्यक्ष के फैसले से रक्षा मंत्रालय को शुक्रवार को अवगत करा दिया गया है। अवधेश प्रकाश 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अवधेश प्रकाश सैन्य सचिव के पद पर रहते हुए सैन्यकर्मियों की पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में प्रकाश भी शामिल होंगे। इस भूमि घोटाले में कपूर ने गत 11 जनवरी को रक्षा मंत्रालय को इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पी. के. रथ के खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश की थी जबकि अपने निकट सहयोगी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश से सिर्फ सफाई मांगी थी। सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वोयरी ने गत दिसम्बर में इस घोटाले पर अपनी रिपोर्ट दी थी।



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