राठौड़ को अंतरिम जमानत मिली

Last Updated 25 Jan 2010 01:24:34 PM IST


पंचकुला। रूचिका छेड़छाड़ प्रकरण में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस. राठौड़ को उनके खिलाफ दर्ज दो नयी प्राथमिकी के मामले में अंतरिम जमानत दी। भारतीय दंड संहिता की धारा-306 (आत्महत्या के लिये उकसाने) के तहत दर्ज तीसरी प्राथमिकी को लेकर राठौड़ की दाखिल की गयी याचिका उच्च न्यायालय ने खंडपीठ के पास भेज दी। सीबीआई को निर्देश दिये गये हैं कि अगर वह राठौड़ से पूछताछ करना चाहती है तो वह उन्हें चार दिन का नोटिस जारी करे अन्यथा उनकी गिरफ्तारी के बारे में फैसला करे।



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