रमजान के मद्देनजर सुबह पांच बजे से मतदान का निर्णय ले आयोग
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि प्रचंड गर्मी और रमजान को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के शेष चरणों का मतदान शुरू होने का समय सवेरे पांच बजे करने के बारे में निर्णय ले।
उच्चतम न्यायालय |
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात की याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया।
पीठ ने निर्वाचन आयोग के लिए पेश अधिवक्ता से कहा कि इस मसले पर निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग को सोमवार को ज्ञापन दिया गया था परंतु उसने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया।
याचिकाकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी और इसी बीच रमजान के त्यौहार के मद्देनजर लोकसभा के चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के लिए छह मई, 12 मई और 19 मई को होने वाले मतदान का समय सवेरे साढ़े चार या पांच बजे करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने का अनुरोध अपनी याचिका में किया था।
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