Excise policy case: कविता के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर अदालत ने लिया संज्ञान

Last Updated 23 Jul 2024 09:31:50 AM IST

आबकारी मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में वीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया और उनके खिलाफ 26 जुलाई के लिए पेशी वारंट जारी किया है।


वीआरएस नेता के. कविता

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जेल अधिकारियों से कविता को अगली सुनवाई के दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने को कहा है। इस मुद्दे पर 8 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  

वहीं न्यायाधीश ने दूसरी ओर इसी मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 26 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। उन्हें अदालत में पेश किया गया था।

अदालत ने 30 अप्रैल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार और संबंधित धन शोधन मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उस मामले में उनके न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वे दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

हाईकोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में एक जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यवासायियों/समूह को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा ‘आप’ को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया।
 

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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