सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की स्थगित

Last Updated 03 Nov 2023 01:25:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली लखनऊ के एक वकील की जनहित याचिका पर सुनवाई टाल दी।


न्यायमूर्ति बी.आर. वई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता अशोक पांडे द्वारा स्थगन की मांग करते हुए प्रसारित पत्र के संदर्भ में मामला स्थगित किया जाता है।''

अपनी याचिका में, पांडे ने तर्क दिया कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य कानून के तहत अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य रहेगा जब तक वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं हो जाता।

उन्होंने संविधान पीठ से यह तय करने का अनुरोध किया कि क्या दोषसिद्धि पर रोक के आधार पर, कानून के तहत अयोग्यता झेलने वाला व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के योग्य हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर करने के लिए उसी याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

इसी वकील को पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फटकार लगाई थी।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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