पूजा स्थल कानून पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत
उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को 1991 के एक कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नौ सितम्बर को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
पूजा स्थल कानून पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत |
इस कानून में किसी पूजा स्थल की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी पूजा स्थल को पुन: प्राप्त करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक है।
प्रधान न्यायाधीश एनवी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की उन दलीलों पर संज्ञान लिया जिनमें कहा गया है कि उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ याचिका को कॉज लिस्ट (मुकदमे की सूची) से छह बार हटाया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को बताया, ‘अब इसे नौ सितम्बर को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। कृपया निर्देश दें कि इसे सूची से हटाया नहीं जाए।’
| Tweet |