जश्न के खिलाफ नहीं, लेकिन जान की कीमत पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 06 Oct 2021 11:43:53 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पटाखों के नियमन से संबंधित अपने पहले के आदेशों पर जोर दिया, क्योंकि हर राज्य को पटाखों के नियमन का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह नोट किया गया है कि पटाख निर्माताओं द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।


जश्न के खिलाफ नहीं, लेकिन जान की कीमत पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा, "हमारे पहले के आदेश का पालन हर राज्य द्वारा किया जाना चाहिए।"

पीठ ने कहा कि कुछ रासायनिक यौगिकों वाले पटाखों पर विशेष प्रतिबंध है, इसके बावजूद, अगर कोई किसी शहर या किसी उत्सव में जाता है, तो वह बाजार में खुले तौर पर पटाखे उपलब्ध पाएगा।



पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वह समारोहों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अन्य नागरिकों के जीवन की कीमत पर नहीं। पीठ ने आगे कहा कि त्योहार का मतलब तेज पटाखों का

उपयोग करना नहीं है। त्योहार 'फुलझड़ी' जलाकर भी मनाया जा सकता है, जिससे शोर नहीं होता।

याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उन्होंने सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और

रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो हुआ, वह बहुत परेशान करने वाला है।

एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में, सीबीआई ने पाया कि कई पटाखों में निर्माताओं द्वारा प्रतिबंधित हानिकारक रसायनों का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है

कि पटाखा निर्माता भी उत्पाद के लेबल पर सही सामग्री का खुलासा नहीं कर रहे थे।

पटाखों के नियमन से संबंधित अपने आदेश का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि उसके आदेश का पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने पूछा, "पटाखे बाजार में खुलेआम बेचे जा रहे

हैं और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जब प्रतिबंध है, तब वे बाजारों में कैसे उपलब्ध हैं?"

एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि उद्योग को सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार काम करना

चाहिए।

उन्होंने कहा, "यह एक संगठित उद्योग है। लगभग पांच लाख परिवार हम पर निर्भर हैं..।"

एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि यदि एक या दो निर्माता आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं तो पूरे उद्योग को दंडित नहीं किया जा सकता।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर तय की है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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