ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पर हमें संसद में हुए डिबेट दिखाएं : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 16 Aug 2021 02:28:13 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चयन समिति की सिफारिशों के बावजूद विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां नहीं करने पर केंद्र के समक्ष गहरा दुख व्यक्त किया और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021 पर मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए, जिसे पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित किया गया था।


सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, विधेयक को उन प्रावधानों के साथ क्यों पेश किया गया, जिन्हें शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था।

पीठ ने कहा, "इन सब (अदालत के निर्देशों) के बावजूद, कुछ दिन पहले हमने देखा है कि जिस अध्यादेश को रद्द कर दिया गया था, उसे फिर से लागू कर दिया गया है।"

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, "हम संसद की कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बेशक, विधायिका के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार है।"



उन्होंने कहा, "कम से कम हमें यह जानना चाहिए कि इस अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद सरकार ने विधेयक क्यों पेश किया है. संसद में (बिल को लेकर) कोई बहस नहीं हुई है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कृपया हमें बहस दिखाएं - कारण और सबकुछ बताएं।"

न्यायमूर्ति रमन्ना ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता से कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है.न्यायाधिकरणों को जारी रखना होगा या बंद करना होगा।"

मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में नियुक्तियां की गई हैं।

विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों के संबंध में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित फैसले के प्रासंगिक हिस्से को पढ़ने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने ये टिप्पणियां कीं।

फैसले का हवाला देते हुए, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय की व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है जब वे कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और यह उन्हें विश्वसनीय बनाता है और जनता का विश्वास पैदा करता है।

फैसले का हवाला देते हुए, उन्होंने आगे कहा, हमने सरकार की ओर से अदालत द्वारा जारी निर्देशों को लागू नहीं करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी है।

प्रधान न्यायाधीश ने ट्रिब्यूनल बिल का हवाला देते हुए पूछा, "हमें इस कानून को बनाने के कारणों को जानना चाहिए?" इसपर मेहता ने कहा, "यह संसद की बुद्धिमत्ता है।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "क्या आप विधेयक के कारणों का हवाला देते हुए हमें मंत्रालय का नोट दिखा सकते हैं?"

मेहता ने उत्तर दिया कि जब तक विधेयक अधिनियम का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसकी ओर से प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, "जहां तक वैधता का सवाल नहीं है, मैं अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।"

शीर्ष अदालत ने नियुक्तियां करने के लिए 10 दिन का समय दिया और परिणामों के बारे में आगाह किया।

मेहता ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ट्रिब्यूनल से जुड़े मामलों में पेश हो रहे थे और उन्होंने बयान देने के लिए उनसे परामर्श करने के लिए समय मांगा।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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