विंटेज वाहनों का सड़कों पर नहीं होगा कॉमर्शियल संचालन : मंत्रालय

Last Updated 19 Jul 2021 09:59:42 AM IST

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने (विंटेज) वाहनों को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है।


केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी

राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे। विंटेज वाहनों के लिए नया पंजीकरण शुल्क दो हजार रुपये और पुन: पंजीकरण के लिए पांच हजार रुपये लगेंगे। नियमित या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। सभी दो और चार पहिया, 50 से अधिक वर्ष पुराने, अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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