सरकार ने महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए बिल के ड्राफ्ट पर मांगे सुझाव

Last Updated 05 Jul 2021 09:18:05 AM IST

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) बिल, 2021 के ड्राफ्ट पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं।


महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए बिल के ड्राफ्ट

विधेयक का उद्देश्य, व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना है। पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना तथा अपराधियों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए के लिए अभियोजन को सुनिश्चित करना शामिल है।

एक बार अंतिम रूप देने के बाद विधेयक को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा और फिर अधिनियम बनने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति के लिए भेजा जाएगा। यह अधिनियम सीमा-पार प्रभाव सहित सभी व्यक्तियों की तस्करी के प्रत्येक अपराध पर लागू होगा।

 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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