गोवा सरकार की अपील के बाद हाईकोर्ट का तरुण तेजपाल को नोटिस
बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने बुधवार को तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को नोटिस जारी किया।
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गोवा सरकार की ओर से पिछले महीने एक निचली अदालत द्वारा 2013 में एक जूनियर सहयोगी द्वारा दायर दुष्कर्म मामले में उन्हें बरी करने के खिलाफ दायर एक अपील के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है।
न्यायमूर्ति एस. सी. गुप्ता ने बुधवार को अपने आदेश में मामले की सुनवाई कर रहे उत्तरी गोवा के जिला एवं सत्र न्यायालय से मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और कार्यवाही भी मंगवाई।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि 24 जून 2021 के मामले में प्रतिवादी को तदनुसार नोटिस जारी किया जाए। इसके साथ ही रजिस्ट्री को पणजी में जिला और सत्र न्यायालय से सत्र मामले के रिकॉर्ड और कार्यवाही को समक्ष लाने को भी कहा गया है।
तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म) के अलावा अन्य कई आपराधिक धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है। उन पर 2013 में गोवा के एक पांच सितारा रिसॉर्ट में अपनी एक सहकर्मी का कथित यौन शोषण करने का आरोप है।
21 मई को उन्हें संदेह का लाभ का हवाला देते हुए गोवा की निचली अदालत ने बरी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक अपील दायर की थी।
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