कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी असंवैधानिक : हाईकोर्ट

Last Updated 22 May 2021 09:10:51 AM IST

हाईकोर्ट ने निजी इस्तेमाल के लिए विदेशों से उपहार में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाए जाने को असंवैधानिक ठहराया है और उससे संबंधित केंद्र सरकार के जारी 1 मई की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है।


कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी असंवैधानिक : हाईकोर्ट

अधिसूचना के तहत इस तरह के उपकरण पर 12 फीसद आईजीएसटी लगाया जाता है। न्यायमूर्ति  राजीव शकधर एवं न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि जो व्यक्ति इस तरह से विदेशों से उपकरण मंगवाएगा, वह पहले संबंधित विभाग के समक्ष यह लिखित रूप से घोषणा करेगा कि विदेश से मंगाया जा रहा उपकरण निजी उपयोग के लिए है, न कि व्यवसायिक उपयोग के लिए।  

पीठ ने यह फैसला 85 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति गुरूचरण. सिंह.की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 7 मई को केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया था। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक उपकरण पहले ही कम हैं। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी वसूलना अनुचित है। (पेज-2)

एसएनबी
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment