टूलकिट मामला: दिशा रवि को अदालत से मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने टूलकिट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी।
दिशा रवि(फाइल फोटो) |
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी, जिन्हें सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित ’टूलकिट’ कथित रूप से साझा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने रवि को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने पर यह राहत दी।
रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। वह वर्तमान में पुलिस हिरासत में है।
अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
20 फरवरी को तीन घंटे की जमानत की सुनवाई के दौरान, पुलिस ने कहा था कि 'टूलकिट' भारत को बदनाम करने और हिंसा भड़काने के लिए डिजाइन किया गया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत में कहा, "अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और सिख्स फॉर जस्टिस ने गतिविधि को अंजाम देने के लिए दिशा रवि को एक फ्रंट के रूप में इस्तेमाल किया।"
साथ ही उन्होंने कहा कि ये संगठन खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं।
| Tweet |